भोपाल रेड जोन मैं नही खुलेंगे सरकारी कार्यलय पहले जैसी व्यवस्था कायम रहेगी कलेक्टर का आदेश


भोपाल जिले में लगातार संक्रमित मरीज मिलने के कारण रेड जोन में बना हुआ है जिससे यथास्थिति कायम रहेगी किसी भी ऑफिस, कार्यालय, संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी । पूर्व में धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी पाबंदियां लागू है किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं होगी, इसी के साथ किराना, दूध, सब्जी विक्रय की  व्यवस्थाएं पूर्व अनुसार चल रही व्यवस्था कायम रहेगी । समस्त पाबंदी धारा 144 के अंतर्गत जारी के आदेश के अनुसार ही लागू  रहेगा सिर्फ भोपाल के बैरसिया जनपद में ही गेहूं उपार्जन किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के काम शुरू कराने व्यवस्था होगी।


सभी शासकीय, अशासकीय,और केंद्रीय संस्थान बंद रहेंगे।


 कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने आज निर्देश दिए कि भोपाल के केवल  जनपद बेरसिया में ही गेहूं उपार्जन का कार्य शुरू किया जाएगा, इसके अतिरिक्त पूरे भोपाल में कहीं भी कोई गेहूं उपार्जन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल के ग्रामीण क्षेत्र फंदा, बैरसिया में मनरेगा के अंतर्गत काम शुरू कराए जाएंगे। जॉब कार्ड धारी व्यक्तियों को सोशल  डिस्टेन्स  के साथ काम करने के लिए व्यवस्था की जा रही है । जिले में सभी शासकीय, अशासकीय, निजी कार्यालय और ऑफिस बन्द रहेंगे, भोपाल में किसी प्रकार की कोई छूट नही दी गई है।


जिस जिले में एक भी पॉजिटिव नही सिर्फ वही शुरू हो सकेंगी उद्योगिक गतिविधियां


जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल श्री सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार भोपाल की जनपद बैरसिया में ही गेहूं उपार्जन का कार्य किया जाएगा और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए।